छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि दिव्यांग लोगों के लिए आधार का विवरण देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने नए नियमों के संबंध में जानकारी दी है।
केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए छह छात्रवृत्तियों, कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास आधार संख्या नहीं है उन्हें इन लाभों का लाभ उठाने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पर्ची जमा करनी होगी।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (दिव्यांगजन) की जारी अधिसूचना के मुताबिक छह छात्रवृत्तियों (प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और मुफ्त कोचिंग) का लाभ उठाने के लिए आधार का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, वयस्कों और बच्चों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, निरामाया, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), वयस्कों के लिए आवासीय देखभाल और बच्चों और वयस्कों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार की अनिवार्यता होगी।
अधिसूचना में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है तो उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा
Source: https://www.amarujala.com/india-news/aadhaar-mandatory-divyangjan-scholarship-benefit-of-schemes-for-people-with-disabilities-2024-03-14
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